इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार-निरोधी अदालत ने संकट से घिरे वित्त मंत्री इसहाक डार को ‘भगोड़ा’ घोषित किया है। पनामा पेपर्स से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत में बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अदालत ने डार को 3 दिन के भीतर मुचलका जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आगाह किया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। डार अभी लंदन में इलाज करा रहे हैं। अक्टूबर में 67 वर्षीय डार पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति बनाने का मामला दर्ज किया गया था।
पनामा पेपर्स मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराये जाने की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरी (NAB) ने डार पर मामला दर्ज किया था। प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित किये जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ सप्ताह बाद NAB ने शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 और वित्त मंत्री डार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। डार अक्टूबर से लंदन में हैं और हृदय से जुड़ी एक अज्ञात बीमारी का हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वित्त मंत्री के वकील ने उनकी नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की और उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित नहीं करने का आग्रह किया।
NAB के विशेष अभियोजक इमरान शफीक ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि अदालत में पेश की गयी रिपोर्ट एक-दूसरे से भिन्न हैं। जज मोहम्मद बशीर ने डार की नई रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई की 14 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया। डार ने 3 माह के अवकाश का आग्रह किया था, जिसके बाद उन्हें पिछले महीने दायित्व से मुक्त कर दिया गया था।