Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. पाकिस्तान की सरकार से बोली अदालत, एक महीने के अंदर भारतीय नागरिक को वापस भेजो

पाकिस्तान की सरकार से बोली अदालत, एक महीने के अंदर भारतीय नागरिक को वापस भेजो

पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार को सजा पूरी कर चुके भारतीय नागरिक को वापस भेजने का आदेश दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : December 14, 2018 10:58 IST
Pakistan court tells government to deport Indian national Hamid Nihal Ansari home | Facebook
Pakistan court tells government to deport Indian national Hamid Nihal Ansari home | Facebook

इस्लामाबाद/पेशावर: पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकार को सजा पूरी कर चुके भारतीय नागरिक को वापस भेजने का आदेश दिया है। भारतीय नागरिक हामिद निहाल अंसारी (33) अपनी ऑनलाइन दोस्त से मिलने पाकिस्तान किया था। रिपोर्ट्स के मुताबक, यहां की एक उच्चतर अदालत ने संघीय सरकार को 15 दिसंबर को 3 साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है। मुंबई निवासी अंसारी पेशावर केंद्रीय जेल में है।

अंसारी को सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने को लेकर 15 दिसंबर, 2015 को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस कलंदर अली खान की पीठ ने गुरुवार को अंसारी की अपील पर यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि संघीय सरकार ने अंसारी की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

अंसारी के वकील काजी मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनके मुवक्किल की सजा 15 दिसंबर को खत्म होगी और उन्हें 16 दिसंबर को रिहा कर दिया जाना चाहिए। अनवर ने पीठ को बताया कि भारतीय नागरिक की जेल की सजा 2 दिन में पूरी होने वाली है लेकिन गृह मंत्रालय और जेल अधिकारी दोनों उसकी रिहाई और उसे भारत वापस भेजने के मामले पर चुप हैं।

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Asia News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement