लाहौर: लाहौर हाई कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और इसकी चैरिटी संस्था पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पाकिस्तान की सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पाक सरकार से पूछा है कि उसने JuD के बैंक खाते जब्त क्यों किए? कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार से 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। JuD के प्रमुख सईद की गुरुवार को दायर की गई याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया।
JuD ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की उसके सामाजिक कल्याण की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना को चुनौती दी है। सईद ने अपने वकील ए. के. डोगर के माध्यम से याचिका दायर की। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय ने 10 फरवरी को उसके बैंक खातों को सील करने और JuD तथा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (FIF) की विदेश की संपत्तियों को आतंकवाद निरोधक (संशोधन) अध्यादेश 2018 के तहत अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी की थी।
लाहौर हाई कोर्ट ने संघीय सरकार को आदेश दिया कि वह 29 मार्च तक अदालत में जवाब दाखिल करे। इससे पहले हाफिज सईद ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने उसके संगठन के परमार्थ कार्यों के खिलाफ साजिश की है, और इसी के चलते पाकिस्तानी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य हुई। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए आतंकवाद निरोधक कानून में संशोधन किया था। इस संशोधन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी व्यक्तियों और समूहों को प्रतिबंधित संगठनों और व्यक्तियों की राष्ट्रीय सूची में शामिल करना था।