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PAK सुप्रीम कोर्ट ने PTICEF को घोषित किया आतंकवादी संगठन, सरकार को दिए ये आदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाक-तुर्क इंटरनेशनल कैग एजुकेशन फाउंडेशन (PTICEF) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।

Written by: Bhasha
Published : December 29, 2018 13:27 IST
पाकिस्तान का सुप्रीम...
Image Source : WWW.SUPREMECOURT.GOV.PK पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाक-तुर्क इंटरनेशनल कैग एजुकेशन फाउंडेशन (PTICEF) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार से अमेरिका स्थित एक मुस्लिम मौलाना से जुड़ी तुर्की की चैरिटी संस्था और उसके शिक्षक फेतुल्लाह गुलेन पर प्रतिबंध लगाने और उसके स्कूलों को तुर्की समर्थक सरकारी संगठन को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 पन्नों का और न्यायमूर्ति इजाजुल एहसान द्वारा लिखा फैसला सुनाया। पीठ ने 13 दिसंबर को मामले पर सुनवाई की थी। जियो न्यूज की एक खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से PTICEF का नाम प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं की सूची में शामिल करने के लिए कहा।

फैसले में कहा गया है कि PTICEF की स्थापना 1990 में हुई थी और पाकिस्तान में फाउंडेशन के 28 स्कूल तुर्की सरकार के सहयोग से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTICEF के बैंक खाते फ्रीज करने और उनका जिम्मा तुर्किये मारिफ फाउंडेशन को देने का आदेश भी दिया।

बता दें कि कभी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के सहयोगी रहे गुलेन पर 2016 में तख्ता पलट करने के आरोप लगे थे। अमेरिका में रह रहे गुलेन पर तुर्की की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप लगते हैं जिन्हें गुलेन गलत बताते हैं।

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