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कुलभूषण जाधव को सोमवार को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जायेगी: पाकिस्तान

पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की है कि दो सितंबर को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जायेगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 01, 2019 22:49 IST
Kulbhushan Jadhav to get Indian consular access tomorrow,...- India TV Hindi
Kulbhushan Jadhav to get Indian consular access tomorrow, says Pakistan

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि ‘‘अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) के फैसले के अनुरूप’’ सोमवार को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जायेगी। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को राजनयिक पहुंच दिये जाने की शर्तों पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण लगभग छह महीने पहले भारतीय अधिकारियों की जाधव के साथ मुलाकात पर सहमति नहीं बन पाई थी। जाधव (49) को ‘‘जासूसी और आतंकवाद’’ के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

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विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, आईसीजे के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच सोमवार (दो सितम्बर, 2019) को उपलब्ध कराई जायेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कमांडर जाधव जासूसी, आतंकवाद और विध्वंस के लिए पाकिस्तान की हिरासत में रहेगा।’’ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को भारत द्वारा हटाये जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताजा विवाद के बीच पाकिस्तान की यह पेशकश सामने आई है। 

पाकिस्तान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा है लेकिन भारत का कहना है कि यह उसका आतंरिक मामला है। इससे पूर्व फैसल ने बृहस्पतिवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान और भारत जाधव को ‘‘राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के मुद्दे’’ पर संपर्क में है। उसी दिन भारत ने कहा था कि पाकिस्तान से जाधव को ‘‘तत्काल, प्रभावी और निर्बाध’’ राजनयिक पहुंच मिलनी चाहिए और वह राजनयिक माध्यमों से पड़ोसी देश के संपर्क में है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने एक अगस्त को कहा था कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को अगले दिन राजनयिक पहुंच दी जायेगी। हालांकि, जाधव को राजनयिक पहुंच की शर्तो को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के बीच दो अगस्त की अपराह्र तीन बजे प्रस्तावित यह बैठक नहीं हो सकी थी। 

आईसीजे ने 17 जुलाई को पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर रखी गई शर्तों में से एक शर्त यह थी कि राजनयिक पहुंच के तहत जब जाधव को भारतीय अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जायेगी तो उस समय एक पाकिस्तानी अधिकारी वहां उपस्थित रहेगा। भारत ने इस शर्त पर असहमति जताते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि राजनयिक पहुंच ‘‘निर्बाध’’ होनी चाहिए और यह आईसीजे के फैसले के अनुरूप होनी चाहिए। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को तीन मार्च, 2016 को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। उन पर ईरान से यहां आने के आरोप लगे थे। हालांकि, भारत का मानना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में थे।

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