इस्लामाबाद: पाकिस्तान तमाम ना-नुकुर करने के बाद 3 साल से जेल में बंद कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्ध करा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में भारत के डेप्युटी हाई कमिशन गौरव अहलूवालिया जाधव से मिलने के लिए विदेश मंत्रालय के मुख्य दफ्तर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जेल में कुलभूषण जाधव और गौरव अहलूवालिया की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने अहलूवालिया और जाधव की मुलाकात के लिए 2 घंटे का समय दिया था।
अप्रैल 2017 में दी थी मौत की सजा
आपको बता दें कि पाकिस्तान ने रविवार को ही कहा था कि ‘अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) के फैसले के अनुरूप’ सोमवार को कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। जाधव को राजनयिक पहुंच दिए जाने की शर्तों पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण लगभग 6 महीने पहले भारतीय अधिकारियों की जाधव के साथ मुलाकात पर सहमति नहीं बन पाई थी। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी जाधव को ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर दी जानकारी
विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट किया, ‘भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, ICJ के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच सोमवार को उपलब्ध कराई जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘कमांडर जाधव जासूसी, आतंकवाद और विध्वंस के लिए पाकिस्तान की हिरासत में रहेगा।’ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को भारत द्वारा हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताजा विवाद के बीच पाकिस्तान की यह पेशकश सामने आई है। पाकिस्तान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा है लेकिन भारत का कहना है कि यह उसका आतंरिक मामला है।
इससे पहले नहीं हो पाई थी बैठक
इससे पूर्व फैसल ने गुरुवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान और भारत जाधव को ‘राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के मुद्दे’ पर संपर्क में है। उसी दिन भारत ने कहा था कि पाकिस्तान से जाधव को ‘तत्काल, प्रभावी और निर्बाध’ राजनयिक पहुंच मिलनी चाहिए और वह राजनयिक माध्यमों से पड़ोसी देश के संपर्क में है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने एक अगस्त को कहा था कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी को अगले दिन राजनयिक पहुंच दी जाएगी। हालांकि, जाधव को राजनयिक पहुंच की शर्तो को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के बीच 2 अगस्त की अपराह्र 3 बजे प्रस्तावित यह बैठक नहीं हो सकी थी।
ICJ ने फांसी की सजा पर विचार करने को कहा
आईसीजे ने 17 जुलाई को पाकिस्तान को 49 साल के जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर रखी गई शर्तों में से एक शर्त यह थी कि राजनयिक पहुंच के तहत जब जाधव को भारतीय अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाएगी तो उस समय एक पाकिस्तानी अधिकारी वहां उपस्थित रहेगा। भारत ने इस शर्त पर असहमति जताते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि राजनयिक पहुंच ‘निर्बाध’ होनी चाहिए और यह ICJ के फैसले के अनुरूप होनी चाहिए।
पाकिस्तान ने कुलभूषण को किया था अगवा
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। उन पर ईरान से यहां आने के आरोप लगे थे। हालांकि, भारत का मानना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां वह नेवी से रिटायर होने के बाद कारोबार के सिलसिले में थे। (भााषा)