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पाकिस्तान: आतंकी सरगना हाफिज सईद के लिए बड़ी राहत लेकर आया कोर्ट का यह फैसला

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बड़ी राहत दी है...

Reported by: Bhasha
Published on: March 09, 2018 15:04 IST
Hafiz Saeed | AP Photo- India TV Hindi
Hafiz Saeed | AP Photo

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आतंकी सरगना हाफिज की मिल्ली मुस्लिम लीग को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह मिल्ली मुस्लिम लीग क एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात-उद-दावा प्रमुख की  ‘संभावित गिरफ्तारी’ पर लगे स्टे को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। 

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) द्वारा सईद के राजनीतिक मोर्चे मिल्ली मुस्लिम लीग (MML) को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करने के आवेदन को खारिज किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने पार्टी को सुनवाई का मौका देकर मामले को फिर से चुनाव आयोग को भेजा और आवेदन पर आगे की कार्रवाई करने को कहा। MML ने अपने अध्यक्ष सैफुल्ला खालिद के जरिए अदालत का रुख किया और चुनाव आयोग एवं गृह सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाया। डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार, चुनाव आयोग के 11 अक्टूबर, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ने इसे अकारण, गैर-कानूनी और संविधान एवं कानून के खिलाफ बताया। 

याचिका में कहा गया, ‘संविधान का अनुच्छेद 17 (2) प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, जो पाकिस्तान की सेवा में नहीं है, कि वह एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकता है या उसका सदस्य बन सकता है बशर्ते पाकिस्तान की एकता और अखंडता के हित में कानून द्वारा उस पर कोई तार्किक प्रतिबंध न लगा हो।’ खालिद ने अदालत से फैसले को रद्द करने और चुनाव आयोग को कानून के अनुरूप फिर से दस्तावेजों की छंटनी करने और पार्टी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

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