सिंगापुर के चांगी हवाईअड्डे पर एक यात्री के सामान का वजन कम बताने के लिए रिश्वत लेने के जुर्म में 37 वर्षीय भारतीय को आठ सप्ताह जेल और 800 सिंगापुर डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
‘द न्यू पेपर’ में मंगलवार को प्रकाशित खबर के अनुसार, हितेषकुमार चंदूभाई पटेल पर 800 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। पटेल जनवरी 2015 से नवंबर 2016 तक यूबीटीएस में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद पर कार्यरत था। पटेल का काम टाइगर एयर के बोर्डिंग गेट और चेक-इन काउंटरों पर यात्रियों की मदद करना था। इस दौरान पटेल ने भारतीय नागरिक गोपाल कृष्ण राजू से रिश्वत ली। राजू सिंगापुर से सोना खरीदकर उसे चेन्नई भेजने का कारोबार करता है।
खबर के मुताबिक, राजू कुरियर सेवा के माध्यम से सोना चेन्नई भेजने की जगह उसे भारत जाने वाले यात्रियों को देता था और उसके रिश्तेदार चेन्नई में उससे सोना ले लेते थे। इसी दौरान राजू ने जनवरी से अक्टूबर 2016 तक पटेल को रिश्वत दी ताकि वह यात्रियों के सामान का वजन कम बताए। पिछले एक सप्ताह में ऐसे मामले में जेल जाने वाला पटेल तीसरा व्यक्ति है।