सिंगापुर: ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के एक 34 वर्षीय व्यक्ति को सिंगापुर आने वाली उड़ान के सिंगापुरी चालक दल की सदस्य से छेड़खानी करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शख्स को 3 सप्ताह जेल में बिताने होंगे। परांजपे निरंजन जयंत ने अगस्त में 25 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट से छेड़खानी करने का अपराध कबूल किया। सिडनी से सिंगापुर के लिए 8 घंटे की उड़ान के दौरान जयंत ने फ्लाइट अटेंडेंट का फोन नंबर मांगने के लिए कई बार संपर्क किया, लेकिन उसने अनदेखी की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूट एयरलायंस के विमान में बिजनेस क्लास में सफर कर रहे यात्री ने अटेंडेंट के नितंब पर हाथ फेरा। रिपोर्ट में उप लोक अभियोजक जेम्स च्यू के हवाले से बताया गया है कि अटेंडेंट उससे दूर चली गई और उसने अपनी सीट पर वापस लौटने के दौरान उससे कहा कि वह बहुत खूबसूरत है। लैंडिंग से तकरीबन एक घंटे पहले जयंत ने महिला से फिर से संपर्क किया और उसके साथ फिर से छेड़खानी की। महिला ने तत्काल अपने सुपरवाइजर को जानकारी दी।
इसके बाद महिला ने चांगी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। जयंत का किसी वकील ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। उसने डिस्ट्रिक्ट जज लिम त्से हॉव से कहा कि उसने जब अपराध किया तब वह नशे में था। उसने कहा कि उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और उसने सजा सुनाए जाने में नरमी बरते जाने की गुहार लगाई। छेड़खानी के हर अपराध के लिए उसे 2 साल तक के कारावास और जुर्माना या बेंत से पिटाई की सजा हो सकती थी।