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आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तानी मंत्री को 10 करोड़ रुपये का ‘मानहानि’ नोटिस भेजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान को ‘मानहानि’ के लिए 10 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: January 06, 2018 18:44 IST
Hafiz Saeed | AP Photo- India TV Hindi
Hafiz Saeed | AP Photo

लाहौर: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान को ‘मानहानि’ के लिए 10 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने JuD को चंदा एकत्र करने से प्रतिबंधित किया था। सईद के वकील एके डोगर की ओर से जारी दिए गए नोटिस में कहा गया है, ‘मैं आपका (मंत्री खुर्रम दस्तगीर) आह्वान करता हूं कि आप 14 दिनों के भीतर मेरे मुवक्किल (सईद) को लिखित माफी भेजिए और उनसे माफी मांगिए तथा भविष्य में सावधान रहने का वादा करिए। ऐसे नहीं करने पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।’

दस्तगीर ने कहा था कि JuD, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (FIF) और दूसरे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है ताकि अब आतंकवादी स्कूली बच्चों पर गोली नहीं चला सकें। डोगर ने दावा किया कि JuD का लश्कर-ए-तैयबा से कोई संबंध नहीं है और उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ‘गैरकानूनी’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘गैरजिम्मेदाराना’ बयान जारी होने से सईद की ‘प्रतिष्ठा’ को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले पाकिस्तान ने हाफिज सईद नीत जमात उद दावा और फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन को चंदा एकत्रित करने से प्रतिबंधित कर दिया था। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई उसी दिन की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका को ‘झूठ और धोखा’ तथा आतंकवादियों को ‘सुरक्षित पनाहगाह’ मुहैया कराने के अलावा कुछ भी नहीं दिया।

‘द सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आफ पाकिस्तान’ (SECP) ने एक अधिसूचना जारी करके आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के मुखौटा संगठन जमाद उद दावा सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित सूची में नामित ऐसे अन्य संगठनों का चंदा लेना निषिद्ध कर दिया। अधिसूचना में कहा गया था, ‘द सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आफ पाकिस्तान इसके जरिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा सूचीबद्ध इकाइयों और व्यक्तियों द्वारा चंदा लेने पर प्रतिबंध लगाती है।’

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