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आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत से मिली जमानत, जानिए- पूरा मामला

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने, अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

Written by: Bhasha
Published : July 15, 2019 18:29 IST
Hafiz Saeed granted pre-arrest bail by Anti-terrorism court in Lahore
Hafiz Saeed granted pre-arrest bail by Anti-terrorism court in Lahore

लाहौर: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन सहयोगियों को पाकिस्तान में आतंक रोधी एक अदालत ने, अपने मदरसे के लिए जमीन के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी। ‘डॉन’ अखबार के मुताबिक लाहौर में आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने सईद और उसके सहयोगियों- हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत दे दी।

सुनवाई के दौरान सईद के वकील ने कहा कि जमात उद दावा (जेयूडी) ने अवैध तरीके से किसी भी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत से जमानत याचिकाएं स्वीकार करने का अनुरोध किया। अधिकारियों के मुताबिक जेयूडी 300 मदरसे और स्कूलों, अस्पतालों,एक प्रकाशन गृह और एंबुलेंस सर्विस का संचालन करता है।

पंजाब पुलिस ने कहा कि मार्च में सरकार ने जेयूडी और उसकी चैरिटी संस्था ‘फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन’ (एफआईएएफ) से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंस और 153 चिकित्सालयों पर रोक लगा दी थी। सईद के नेतृत्व वाले जेयूडी को 2008 मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार लश्करे तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है।

बहरहाल, लाहौर उच्च न्यायालय ने सईद और उसके सात सहयोगियों द्वारा आतंक के वित्तपोषण और धन शोधन के आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में संघीय सरकार, पंजाब सरकार और आतंक रोधी विभाग को नोटिस जारी किया । दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

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