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भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज, चिकित्सकीय आधार पर राहत देने से इनकार

पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी और चिकित्सकीय आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 25, 2019 15:47 IST
Nawaz Sharif- India TV Hindi
Nawaz Sharif

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी और चिकित्सकीय आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। जमानत याचिका खारिज करने का कारण बाद में सुनाए जाने वाले फैसले में बताया जाएगा। शरीफ (69) अल अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात वर्ष कैद की सजा काट रहे हैं।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि आवेदन ‘‘खारिज’’ किया जाता है। फैसला सुनाने के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित पाकिस्तान मुस्लिम लीग -- नवाज (पीएमएल-एन) के कई नेता मौजूद थे।

फैसला सुनाए जाने के बाद अब्बासी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम निर्णय से निराश हैं क्योंकि अलग-अलग पैनल ने रोग (शरीफ के) का पता लगाया और उपचार की अनुशंसा की। लेकिन हम फैसले को स्वीकार करते हैं और उपचार के लिए अन्य फोरम की तलाश करेंगे।’’

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