कराची: पाकिस्तान की सरकार ने रेप के आरोपी सिविल जज इम्तियाज भुट्टो को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सिंध पुलिस की संयुक्त जांच टीम के कई नोटिस और 17 दिन बीतने के बाद भी न तो जांच में शामिल होने और न ही डीएनए टेस्ट के लिए वे हाजिर हुए। इसके बाद सरकार ने उनकी बर्खास्तगी का फैसला लिया। संयुक्त जांच दल का गठन पुलिस ने 26 जनवरी को सिंध उच्च न्यायालय के आदेशों पर किया था। संयुक्त जांच दल का गठन डीएसपी अली शायर खखेली की अध्यक्षता में किया गया था।
सिविल जज इम्तियाज भुट्टो पर 13 जनवरी को एक वादी महिला के साथ बलात्कार का आरोप था। प्राथमिकी के अनुसार वादी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिविल जज इम्तियाज भुट्टो के सामने पेश किया था। आरोपों के मुताबिक सिविल जज भुट्टो ने उसे अदालत कक्ष से सटे अपने कक्ष में आने का आदेश दिया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।