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बांग्लादेश: बस पर पेट्रोल बम फेंके जाने के मामले में खालिदा जिया को मिली अंतरिम जमानत

बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दल BNP की अध्यक्ष खालिदा जिया को एक मामले 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 06, 2018 17:37 IST
Bangladesh: HC grants 6-month bail to Khaleda Zia in Comilla arson case | AP File
Bangladesh: HC grants 6-month bail to Khaleda Zia in Comilla arson case | AP File

ढाका: बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दल BNP की अध्यक्ष खालिदा जिया को एक मामले 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। चौद्दाग्राम इलाके के कोमिला शहर में 2 फरवरी 2015 को BNP के प्रदर्शन के दौरान एक बस में पेट्रोल बम फेंके जाने के बाद आग लग गई थी। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हुए थे। खालिदा को इसी मामले में जमानत दी गई है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस एकेएम असद-उज-जमां और एसएम मुजीब-उर-रहमान ने 72 वर्षीय नेता को जमानत दी। कुमिल्ला विशेष अदालत में 3 बार की पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका दायर की गयी थी जिनको इस मामले में विशेषाधिकार अधिनियम के तहत गिरफ्तार गया है। जज के एम शम्स उल आलम ने जिया को इस मामले में गिरफ्तार करने के पुलिस के कदम को सही ठहराया था लेकिन उनकी जमानत याचिका पर कोई निर्णय नहीं किया था और मामले पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। इसके बाद जिया के वकीलों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

खबर के मुताबिक, जिया के वकील एकेएम एहसान-उर-रहमान ने कहा कि इस घटना को लेकर दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं जिसमें एक हत्या और दूसरा विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। 28 मई को मामला खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जो अभी लंबित है। BNP प्रमुख ‘जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट’ भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा काट रही हैं। उन्हें 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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