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जमीन हड़पने के लिए दोस्तों संग ले ली थी पति-पत्नी की जान, कोर्ट ने 6 लोगों को दी फांसी

बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में 6 दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 13, 2020 22:52 IST
6 Sentenced to Death Bangladesh, 6 Sentenced Killed Teacher, 6 Sentenced to Death- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY REPRSENTATIONAL बांग्लादेश में जमीन हड़पने के चक्कर में दंपत्ति की हत्या करने वाले कुल 6 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

ढाका: बांग्लादेश में जमीन हड़पने के चक्कर में दंपत्ति की हत्या करने वाले कुल 6 लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में 6 दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की है। दोषियों ने ये हत्याएं शिक्षक की जमीन हड़पने के लिए की थीं। इस घटना को अंजाम देने वालों में मुख्य भूमिका मृतक के सौतेले भाई ने निभाई थी। ढाका के स्पीडी ट्रायल ट्राइब्यूनल-1 के जज अबू जफर एम. कमरुज्जमां ने अपने फैसले में कहा, ‘हत्यारों ने एक स्कूल शिक्षक को भी नहीं छोड़ा।’

साथियों के साथ मार डाला था सौतेले भाई को

दोषियों की पहचान स्वपन कुमार दास, जाहिदुल इस्लाम, फरहाद, मोनिरुज्जमान भुइयां, मंजूरुल इस्लाम और शोयान मिया के रूप में की गई है। स्वपन कुमार दास के ये सभी साथी नशेड़ी थे और उन सभी के बीच घटना को अंजाम देने के बाद मिली संपत्ति का बंटवारा किए जाने की बात हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, स्वपन कुमार दास ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने सौतेले भाई अनिल कुमार दास और उनकी पत्नी कल्पना रानी की उनकी जमीन हड़पने की नीयत से 26 जुलाई, 2017 को रसूलपुर में उनके घर पर हत्या कर दी थी।

सेप्टिंग से बोरे में लिपटे बरामद हुए थे शव
बाद में पुलिस ने उनके शव बाथरूम के एक सेप्टिक टैंक से बोरे में लिपटे हुए बरामद किए। शिक्षक के बेटे निर्मल कुमार दास ने तंगैल पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। रविवार को जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो निर्मल कुमार दास बेहद भावुक हो गए थे।  17 सितंबर, 2018 को मामले के जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की और अदालत ने 7 अगस्त, 2019 को उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद रविवार को अदालत ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई। जज ने साथ ही दोषियों को अतिरिक्त 7 साल की कैद की सजा सुनाई और 50,000 टका का जुर्माना भी लगाया।

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