Sunday, November 24, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. अन्य देश
  4. मेक्सिको में खुशी की लहर, गे और लैस्बियन कपल को अब जीवनसाथी चुनने की आजादी, कानून से मिली मंजूरी

मेक्सिको में खुशी की लहर, गे और लैस्बियन कपल को अब जीवनसाथी चुनने की आजादी, कानून से मिली मंजूरी

Mexico Homosexual Marriage: मेक्सिको में अब गे और लेस्बियन कपल शादी कर सकते हैं। यहां के सभी राज्यों में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई है।

Written By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Updated on: October 27, 2022 14:30 IST
मेक्सिको के सभी राज्यों में समलैंगिक विवाह को मिली मंजूरी- India TV Hindi
Image Source : PEXELS मेक्सिको के सभी राज्यों में समलैंगिक विवाह को मिली मंजूरी

Mexico Same-Sex Marriage: दुनिया भर में एलजीबीटी समुदाय के लोगों को काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समलैंगिक कपल इसी वजह से अपना रिश्ता छिपाए रखने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि मेक्सिको इस मामले में काफी आगे निकल गया है। यहां के सीमावर्ती राज्य तमाउलिपास की विधायिका ने बुधवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही तमाउलिपास मेक्सिको का ऐसा 32वां और अंतिम राज्य बन गया है, जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया गया है।

समलैंगिक विवाह को कानूनी बनाने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन हेतु पेश विधेयक को 12 के मुकाबले 23 मतों से मंजूरी दी गई जबकि दो सदस्य अनुपस्थित रहे। इसी के साथ समलैंगिक विवाह के समर्थकों के चेहरे पर खुशी छा गई। 

सदन में जब विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया गया, तब दर्शक दीर्घा में इसके समर्थक और विरोधी मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से सदस्यों को बहस पूरी करने और मतदान करने के लिए दूसरे कक्ष में जाना पड़ा।

इंद्रधनुष के रंग से चमक रहा देश

मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अर्तुरो जालदिवार ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘पूरा देश इंद्रधनुष के रंग से चमक रहा है। सभी लोग समान अधिकार के साथ रहेंगे।’ इससे पहले, दिन में दक्षिणी राज्य ग्युरेरो ने भी समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए इसी तरह का कानून पारित किया था।

गौरतलब है कि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को रोकने वाले, राज्यों के कानून को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन कुछ राज्यों ने इससे संबंधित कानून में संशोधन करने में वर्षों का समय लगा दिया। 

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Around the world News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement