ट्यूनीशिया में बीते सोमवार अदालत ने एक व्यक्ति को रमजान के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट पीने के जुर्म में एक महीने की सजा सुनाई है। चोकरी तहमार नाम के एक प्रवक्ता का कहना है कि व्यक्ति बुजरटे कोर्टहाउस के बाहर सिगरेट पी रहा था इतने में एक एक कोर्ट के अधिकारी ने पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दे दी। (सऊदी बैन को कतर के इस व्यक्ति ने दिखाया अंगूठा, 4,000 गायें करेगा एयरलिफ्ट)
पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली उन्होंने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि व्यक्ति के पास सजा के खिलाफ अपील करने के लिए केवल 10 दिन का समय है। इस तरह के मामले ट्यूनीशिया में पहले भी सामने आ चुके हैं जब 4 व्यक्तियों को रमजान के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में दिन के समय खाना खाने के कारण जेल में डाल दिया गया था। रमजान के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने-पीने के खिलाफ कोई कानून नहीं है लेकिन इस तरह का मामला हर साल सामने आता है।
ट्यूनीशिया का संविधान 'आस्था और विवेक की स्वतंत्रता' की गारंटी तो देता है लेकिन सरकार 'धर्म की संरक्षक' भी है। इस घटना से एक दिनों पहले राजधानी में ट्यूनीशिया के दर्जनों लोगों ने रोजा के दौरान दिन में सार्वजनिक रूप से खाने-पीने के अधिकार की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।