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केन्या: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की जीत को निरस्त किया, नए चुनाव का दिया आदेश

केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति उहुरु केनयाता की चुनावी जीत को अंसवैधानिक करार देते हुए शुक्रवार को उसे निरस्त कर दिया...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 01, 2017 21:26 IST
Uhuru Kenyatta | AP Photo
Uhuru Kenyatta | AP Photo

नैरोबी: केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति उहुरु केनयाता की चुनावी जीत को अंसवैधानिक करार देते हुए शुक्रवार को उसे निरस्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने 60 दिन के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया।

केनयाता ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से फैसले से सहमत नहीं हैं लेकिन इसका सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने जजों पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 लोगों ने जनादेश के खिलाफ जाने का फैसला किया है। उन्होंने देश में शांति की अपील की जहां पिछले कई चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिलती है। इस पूर्वी अफ्रीकी देश में अब तक किसी भी राष्ट्रपति चुनाव को निरस्त नहीं किया गया था।

देश के पहले राष्ट्रपति के बेटे केनयाता के खिलाफ इस फैसले के बाद विपक्षी दलों के नेता और समर्थक सड़कों पर नाचने लगे। विपक्षी उम्मीदवार रैइला ओडिंगा ने आज के दिन को केन्या के लोगों के लिए ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने ही इस चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी थी। 6 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-2 से ओडिंगा के पक्ष में फैसला सुनाया।

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