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मिस्त्र में एक साथ 75 लोगों को मिली मौत की सजा, जानें क्या है उनका गुनाह

कोर्ट ने 739 अभियुक्तों वाले मामले में ब्रदरहुड के प्रमुख मोहम्मद बडाई एवं 46 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 08, 2018 20:27 IST
Egypt sentences 75 to death in 2013 Rabaa massacre case | AP File- India TV Hindi
Egypt sentences 75 to death in 2013 Rabaa massacre case | AP File

काहिरा: मिस्र की एक अदालत ने एक साथ 75 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने 2013 के प्रदर्शनों के मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख नेताओं समेत कुल 75 लोगों को सजा-ए-मौत दी है। कोर्ट ने 739 अभियुक्तों वाले मामले में ब्रदरहुड के प्रमुख मोहम्मद बडाई एवं 46 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन लोगों पर हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। ये प्रदर्शन तत्कालीन राष्ट्रपति और मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी के समर्थन में किए गए थे।

अदालत ने इस मामले में एक फोटो जर्नालिस्ट महमूद अबु जैद को भी 5 साल के कैद की सजा सुनाई है। उसे ‘शौकन’ के नाम से भी जाना जाता है। शौकन को अगस्त 2013 को सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के बीच हिंसक लड़ाई को कवर करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि इस प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 600 लोग मारे गए थे।

आपको बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी ने मोहम्मद मुर्सी का 2013 में सैन्य विद्रोह के जरिए तख्तापलट कर दिया था। एक अनुमान के मुताबिक, 14 अगस्त 2013 को मिस्र की सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

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