Monday, November 25, 2024
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'एजेंसी कोई कठोर कदम न उठाए', अभिषेक बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में अपील; 26 मई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट स्कूल भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया।

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 22, 2023 17:21 IST
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी(File)- India TV Hindi
Image Source : FACEBOOK तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी(File)

सुप्रीम कोर्ट स्कूल भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया। मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बनर्जी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। 

केंद्रीय एजेंसियां दबाव बना रहीं: घोष

अभिषेक बनर्जी का नाम घोटाले में एक आरोपी कुंतल घोष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में सामने आया था। वहीं घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर भर्ती घोटाले में अभिषेक का नाम लेने का दबाव बना रही हैं। बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं। एजेंसी ने अभिषेक को समन कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गत बृहस्पतिवार को उनकी एक याचिका को खारिज करने के 24 घंटे के भीतर भेजा था। याचिका में उन्होंने अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई तथा ईडी जैसी जांच एजेंसियां ​​शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं। 

'गिरफ्तार किए जाने की आशंका'
बनर्जी के शुक्रवार को खंडपीठ और उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के सभी प्रयास विफल रहे थे। सिंघवी ने न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बनर्जी से पहले ही सीबीआई नौ घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ कर चुकी है।  तृणमूल कांग्रेस के नेता को आशंका है कि अगर एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाया गया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 

मामले को इस सप्ताह ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं (अभिषेक बनर्जी) कोई कठोर कार्रवाई न करने को कह रहा हूं।’’ इसके बाद पीठ शुक्रवार को मामले पर सुनवाई को तैयार हो गई और सिंघवी से कहा कि वह अपने कनिष्ठ वकील को (मामले का) उल्लेख करने वाले अधिकारी के पास भेजें। 

'पूछताछ दोनों के लिए समय की बर्बादी थी'
कोलकाता में 20 मई सीबीआई की पूछताछ पूरी होने के बाद बनर्जी ने पत्रकारों से कहा था कि पूछताछ उनके और जांच एजेंसी के अधिकारियों दोनों के लिए समय की बर्बादी थी, लेकिन उन्होंने ‘‘जो कुछ भी पूछा गया उसमें सहयोग किया।’’ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे बनर्जी ने आरोप लगाया कि TMC के नेता जो झुकने को तैयार नहीं थे उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि विभिन्न मामलों में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

 

 

 

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