कोलकाता: पश्चिम बंगाल प्रशासन ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील दी है जिनमें सरकारी और निजी कार्यालयों को 25 प्रतिशत कर्मियों के साथ 16 जून से काम करने की अनुमति देना भी शामिल हैं। मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने कहा कि नियोक्ताओं को कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। द्विवेदी ने कहा कि शॉपिंग मॉल को पूर्वान्ह्र 11 बजे से शाम छह बजे तक संचालन की अनुमति होगी, जबकि बाजार बुधवार से सुबह सात बजे से पूर्वान्ह्र 11 बजे के बीच खुले रह सकते हैं।
उन्होंने कहा कि रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दोपहर से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में दर्शकों के बिना स्टेडियम के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘इनडोर और आउटडोर फिल्म की शूटिंग 50 लोगों के साथ फिर से शुरू हो सकती है बशर्ते इन सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका हो।’’
कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 मई से 30 मई तक कुछ पाबंदियां लगाई थीं। इसके बाद राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच, पश्चिम बंगाल में रविवार को 3,984 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इसके कुल मामले बढ़कर 14,61,257 हो गए, जबकि इस महामारी के 84 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या 16,896 हो गई है।
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