आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को नार्को टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। कोर्ट ने सीबीआई को इसकी इजाजत नहीं दी। सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले ही आरोपी संजय रॉय पर पॉलीग्राफी टेस्ट कर चुकी है।
छिपा रहा है तथ्य- सीबीआई
मामले को लेकर सीबीआई सूत्रों ने कहा कि संजय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिपा रहा है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट में सामने आए हैं, इसलिए नार्को कराना जरूरी है। इसी की परमिशन को लेकर सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी। बता दें कि संजय से व्यक्तिगत रूप से बात की, जिसमें संजय ने जज से इस बारे में अपनी सहमति नहीं दी। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की मांग को नामंजूर कर दिया है।
क्या जानने की कोशिश करेगी सीबीआई
जानकारी के मुताबिक, इस टेस्ट के जरिए सीबीआई यह जानने की कोशिश करने वाली थी कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने जो कहा उसका नार्को में कोई मेल है या नहीं। अधिकारी इस घटना में संजय की संलिप्तता के बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं। हालांकि एम्स और एक्सपर्टों की राय जानने के बाद ही इसका एनालिसिस किया जाएगा।
क्या होगा इस टेस्ट के दौरान
जानकारी के मुताबिक, नार्को टेस्ट के दौरान संजय रॉय के शरीर में सोडियम पेंटोथल ड्रग इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे वह हिप्नोटिक स्थिति में चला जाएगा। इसके बाद उससे सवाल-जवाब किए जाएंगे।
लिए थे दातों के नमूने भी
इससे पहले सीबीआई ने संजय रॉय के दांतों के निशान के नमूने भी लिए थे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि महिला के शरीर पर काटने के भी निशान मिले थे और पीएम रिपोर्ट में इसका जिक्र है इसीलिए हम आरोपी के दांतों के निशान से मिलान करना चाहते हैं।
(इनपुट- ओंकार)
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