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बंगाल पुलिस ही नहीं, CBI या ED भी कर सकेगी शेख शाहजहां को गिरफ्तार, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Feb 28, 2024 15:42 IST, Updated : Feb 28, 2024 15:47 IST
कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश।
Image Source : ANI कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश।

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से कथित यौन शोषण और हिंसा के मामले ने पूरे देश को चकित कर दिया है। विपक्षी दल राज्य की सीएम ममता बनर्जी को घेर रहे हैं तो वहीं, अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शेख शाहजहां के नाम को संदेशखाली मामले में जोड़ने का आदेश जारी किया था। वहीं, अब कोर्ट ने कहा है कि शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी गिरफ्तार कर सकती है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं। बता दें कि इससे पहले अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी। हालांकि, खंडपीठ ने पाया कि शेख काफी समय से फरार है जिस कारण ईडी व सीबीआई को भी अधिकार दे दिया गया।

क्या था हाई कोर्ट का पिछला आदेश

पश्चिम बंगाल में जारी हंगामे के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शेख शाहजहां के नाम को संदेशखाली मामले में जोड़ने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सार्वजनिक सूचना भी दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि संदेशखाली मामलों में कोई स्थगन आदेश नहीं है और शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई कारण नहीं है। 

कौन है शेख शाहजहां?

शेख शाहजहां संदेशखालि में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेता है। संदेशखालि में पांच जनवरी को लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गये थे। (इनपुट: भाषा)

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