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बंगाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला अपराध में की पहली गिरफ्तारी, जानें पूरा मामला

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए अपनी पहली गिरफ्तारी दर्ज की।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: July 03, 2024 18:16 IST
सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : ANI सांकेतिक तस्वीर

कोलकाता: दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर में एक व्यक्ति को उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पहली गिरफ्तारी है। बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिसा ने बताया कि आरोपी की पहचान बंगाली टेलीविजन इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर की गई है। 

पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया केस

सोमवार को उसकी पत्नी की ओर से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पत्नी ने आरोप लगाया कि जब घर में कोई नहीं था, तब उसने उसकी पुत्री का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 76/351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसका महिला उत्पीड़न का इतिहास रहा है। मामले की जांच जारी है।’’ उन्होंने बताया कि एक जुलाई को बीएनएस के क्रियान्वयन के पहले दिन कोलकाता पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पुलिस थानों में कम से कम 31 मामले दर्ज किए हैं।

नए कानून के तहत दिलीप ने दर्ज कराया था पहला मामला

बता दें कि नए कानून के तहत पहला मामला गिरगांव चौपाटी निवासी दिलीप सुभेदार सिंह (36) की शिकायत पर डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में सुबह 12:45 बजे दर्ज किया गया था। दिलीप का कहना था कि अज्ञात व्यक्तियों ने कई बार फोन करके 76,000 रुपये की ठगी की थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक फोन आया और लोन लेने के लिए विभिन्न खातों में 76,116 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। भुगतान करने के बाद एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि नए कानून के तहत शाम 5 बजे तक भारतीय न्याय संहिता के तहत कुल 12 मामले दर्ज किए गए।

इनपुट-भाषा

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