कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरक्का में नाबालिग के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सज़ा सुनाने के स्थानीय अदालत के फ़ैसले का स्वागत किया। उन्होंने पिछले मामले को भी याद किया, जहां अदालत ने जयनगर में दोषी को 62 दिनों में मौत की सज़ा सुनाई थी और बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सज़ा की जरूरत पर जोर दिया।
मुर्शिदाबाद में रेप के दोषी को मिली फांसी की सजा
बंगाल के मुर्शिदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग के बलात्कार-हत्या मामले में एक बलात्कार के दोषी को मौत की सज़ा और दूसरे को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ममता ने कहा कि बमुश्किल एक सप्ताह पहले पुलिस और हमारी न्याय प्रणाली ने जयनगर में एक नाबालिग के साथ क्रूर बलात्कार-हत्या के अपराधी को मात्र 62 दिनों के भीतर मृत्युदंड दिलाया। आज, 13.10.24 को फरक्का में एक और नाबालिग के साथ जघन्य बलात्कार-हत्या के दो आरोपियों में से एक को मृत्युदंड दिया गया है, जबकि उसके सह-आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगी कि हर बलात्कारी को सबसे कठोर सजा-मृत्युदंड से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हमें इस जघन्य अपराध को मिटाने के लिए एकजुट होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में मेरा मानना है कि त्वरित, समयबद्ध सुनवाई और सजा एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करेगी। जिससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देती हूं, जबकि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित के परिवार के साथ हैं।
दक्षिण 24 परगना में 62 दिन में दोषी को मिली फांसी की सजा
इससे पहले 6 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर इलाके में 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक POCSO अदालत ने एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई थी। अधिकारियों के अनुसार, घटना 4 अक्टूबर को हुई थी और घटना के 62 दिनों के भीतर ही दोषी को सजा सुना दी गई। सीएम ममता ने राज्य के इतिहास में इस सजा को अभूतपूर्व बताया था और इसके लिए पुलिस की सराहना की थी।
सितंबर में बंगाल में बना था नया कानून
बता दें कि सितंबर में राज्य सरकार अपराजिता महिला और बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 लेकर आई थी। इसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। यह कानून आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मद्देनजर बनाया गया था।
इनपुट- एएनआई