पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’पर हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट से पार्टी को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल में भाजपा को रथयात्रा की अनुमति नहीं देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सात जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का जिक्र किया गया था। पीठ ने सात जनवरी को इस पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। पार्टी की राज्य इकाई ने ‘‘लोकतंत्र बचाओ रैली’’ निकालने की अनुमति लेने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
भाजपा की तीन चरणों में प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ प्रदेश के सभी 42 लोकसभा सीटों से गुजरेगी। इसे ‘‘लोकतंत्र बचाओ रैली’’ का भी नाम दिया गया है। ममता ने ‘‘भोगी’’ करार देते हुए भाजपा नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि लोग किस धर्म का पालन करें।