कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य अपराध से ममता सरकार की नींव हिल गई है। डॉक्टर घटना के बाद से ही हड़ताल पर हैं, इस मामले में राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। अब ममता सरकार इस घटना से सीख लेकर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ममता सरकार राज्य में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए अब नया कानून लाने जा रही है, जिससे वह ऐसे अपराधों पर सख्ती से एक्शन ले सकेगी। इसके लिए आज सरकार एक विशेष सत्र बुलाया है।
क्या है बिल का नाम?
सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल इस मामले की बाद एक कानून लाने जा रही है। इस कानून को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (Aparajita women and child bill 2024) कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए यह विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं, मामले को लेकर आज बीए (बिजनेस एडवाइजरी) समिति की बैठक होगी, जिसमें कल ये तय होगा कि इस पर कितनी देर तक चर्चा की जाना चाहिए?
बंगाल कैबिनेट में विधेयक का प्रस्ताव मंजूर
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पहले कहा, "प्रस्तावित विधेयक 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा।"
बीजेपी करेगी सपोर्ट
जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार के साथ-साथ विपक्ष पर इस बिल पर अपनी सहमति देगा। सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस विधेयक का समर्थन करने को तैयार है।
(इनपुट- ओंकार सरकार)
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