पश्चिम बंगाल में बीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया है। वह नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इससे पहले देबाशीष धर ने पिछले महीने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि जिस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं उससे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना जरुरी होता है। आरपी एक्ट की धारा 36 के अनुसार, चुनाव में उम्मीदवार को पानी, बिजली, आवास के बिल चुकाने होते हैं। ये विभाग लिखकर देते हैं कि हमारे यहां संबंधित का कोई बकाया नहीं है।
देबतनु भट्टाचार्य होंगे बीजेपी के नए उम्मीदवार
बताया जा रहा है कि जिले के वरिष्ठ नेता देबतनु भट्टाचार्य को बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करवाया था। अब देबतनु भट्टाचार्य ही बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। उन्होंने गुरुवार को बीरभूम लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। वह चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं।
कौन हैं देबाशीष धर
अप्रैल 2021 में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब देबाशीष धर कूचबिहार के एसपी थे। सीआईएसएफ ने 10 अप्रैल को सीतलकुची में एक बूथ पर गोलीबारी की थी, जिसमें चार मतदाताओं की मौत हो गई थी। धर को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था लेकिन उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया और आदेश रद्द कर दिया गया। सितंबर 2022 में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कराया ता, जिसका उल्लेख धर ने अपने हलफनामे में किया था कि मामला उनके खिलाफ लंबित था।
इससे पहले, उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी क्योंकि धर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही थी। इससे धर के लिए स्थिति कठिन हो गई थी। बीजेपी ने कहा था कि यदि तकनीकी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, तो भाजपा के पास भट्टाचार्य होंगे।
रिपोर्ट- ओंकार सरकार