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कोलकाता कांड: महिला आंदोलनकारियों की हिरासत में प्रताड़ना, SC ने मामला SIT को सौंपने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता और राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जांच सौंपी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईटी में वे अधिकारी शामिल होंगे, जिनके नाम राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Nov 25, 2024 14:53 IST, Updated : Nov 25, 2024 14:53 IST
कोलकाता कांड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Image Source : FILE/PTI कोलकाता कांड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुई एक महिला द्वारा पुलिस हिरासत में कथित प्रताड़ना की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया।

आरोपों के बाद शीर्ष कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के पास नहीं भेजा जा सकता और यह मामला राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा गठित एसआईटी से जांच कराया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत अधिकारियों के नामों के आधार पर एसआईटी गठित किया जाएगा और जांच की प्रगति पर रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर हाई कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी।

इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें पुलिस हिरासत में एक महिला के साथ कथित प्रताड़ना की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को इस आदेश पर रोक लगा दी और मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा किए जाने की संभावना जताई।

SIT में आईपीएस अधिकारियों को शामिल करने का आदेश

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह पांच महिलाओं समेत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सात अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करे, जिनके नाम एसआईटी में शामिल किए जा सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए विशेष पीठ द्वारा निर्देश दिए जाएंगे।

बंगाल सरकार की अपील पर आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर दिया, जिसमें सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट का सीबीआई जांच का निर्देश देना त्रुटिपूर्ण था और राज्य पुलिस मामले की जांच में सक्षम है। (भाषा)

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