Sunday, November 24, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पश्चिम बंगाल
  3. संदेशखालि हिंसा मामले में TMC नेता शिवप्रसाद हाजरा की हुई पेशी, कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

संदेशखालि हिंसा मामले में TMC नेता शिवप्रसाद हाजरा की हुई पेशी, कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के बाद टीएमसी नेता हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

Written By: Amar Deep
Published on: February 18, 2024 18:19 IST
संदेशखालि मामले में TMC नेता शिबू हाजरा की कोर्ट में हुई पेशी।- India TV Hindi
Image Source : ANI संदेशखालि मामले में TMC नेता शिबू हाजरा की कोर्ट में हुई पेशी।

कोलकाता: पश्‍च‍िम बंगाल के संदेशखालि यौन हिंसा मामले में आरोपी टीएमसी नेता को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को बशीरहाट उपमंडल अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। दरअसल,  बशीरहाट के एसपी एचएम रहमान ने शनिवार को बताया कि पुलिस को तृणमूल नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। वहीं, टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को ग‍िरफ्तार क‍िया जा चुका है। 

संदेशखालि से किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताब‍िक, तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शिवप्रसाद हाजरा को संदेशखालि से गिरफ्तार किया गया। हाजरा पुलिस में दर्ज शिकायतों में अपनी पार्टी सहकर्मी और दो मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उत्तम सरदार के साथ इस हिंसा मामले में नामजद आरोपी हैं। वहीं, बशीरहाट एसपी रहमान ने यह भी बताया क‍ि इस मामले में मिल रहीं शिकायतों के आधार पर जांच चल रही है और हर ग्राम पंचायत में और पुलिस बल को तैनात क‍िया गया है। संदेशखाली मामले में टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। जहां अदालत ने शिवप्रसाद हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

कई मामलों में दर्ज हुआ मुकदमा

सूत्रीं के मुताबिक, इस यौन हिंसा मामले की एक पीड़िता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और 307 (हत्या का प्रयास) का मामला दर्ज कराया है। 

यह भी पढ़ें- 

शेर और शेरनी का नाम रखा अकबर और सीता, वीएचपी ने जताई आपत्ति, कोर्ट में पहुंचा केस

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुंची संदेशखालि, पीड़ित बच्चे की मां से की मुलाकात कर कही ये बात

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें पश्चिम बंगाल सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement