पाकिस्तान में दुष्कर्म की है ऐसी कठोर सजा, जानकर कांप जाएंगे

पाकिस्तान में दुष्कर्म की है ऐसी कठोर सजा, जानकर कांप जाएंगे

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पाकिस्तान में कानून दो तरह के हैं नागरिक कानून और आपराधिक कानून।

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एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर दो घंटे में एक दुष्कर्म की घटना होती है।

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सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में दुष्कर्म की सजा क्या है?

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2020 में पाकिस्तान में एक नया कानून लाया गया था।

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नए कानून में रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा का प्रावधान किया गया है।

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रेप के मामले में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे नपुंसक बना दिया जाता है।

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इस कानून को एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाता है

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इस कानून को इमरान खान की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

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पाकिस्तान में रेप पीडि़तों की पहचान का खुलासा करना दंडनीय अपराध है।

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