SIM पोर्ट करने के नए नियम लागू, 7 दिन पहले किया यह काम तो नहीं होगा MNP

SIM पोर्ट करने के नए नियम लागू, 7 दिन पहले किया यह काम तो नहीं होगा MNP

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TRAI ने सिम कार्ड पोर्ट कराने यानी MNP कराने के नए नियम आज से लागू कर दिए हैं।

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2009 में लॉन्च हुई MNP सर्विस के नियमों में इसे मिलाकर 9वीं बार बदलाव किया गया है।

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MNP नियमों में सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए बदलाव किए गए हैं।

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अगर, किसी नंबर का सिम 7 दिन पहले बदला गया है, तो MNP का रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा।

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हालांकि, SIM Swap यानी बदलने के लिए दूरसंचार नियामक के पास दो तरह के प्रावधान हैं।

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सिम कार्ड खोने पर Swap किए जाने पर नए नियम के अनुसार यूजर्स को सिम पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक इंतजार करना होगा।

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सिम कार्ड को अपग्रेड करने के लिए अगर सिम स्वैप किया गया है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

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इसके अलावा नए मोबाइल नंबर का 90 दिनों के बाद ही MNP करा सकते हैं।

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वहीं, कार्पोरेट नंबर और बिल का बकाया नहीं होने पर MNP रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाएगी।

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