TAX और इनकम प्रूफ के पुराने डॉक्यूमेंट कहीं फेंक तो नहीं रहे! जानें कब तक पास में रखना है जरूरी

TAX और इनकम प्रूफ के पुराने डॉक्यूमेंट कहीं फेंक तो नहीं रहे! जानें कब तक पास में रखना है जरूरी

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फॉर्म 16, निवेश के प्रमाण-पत्र, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद, पीपीएफ सहित TAX और इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के तहत जरूरी होते हैं।

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कई टैक्सपेयर्स को आकलन वर्ष 2003-04 और 2004-05 के पेंडिंग पेमेंट को लेकर इनकम नोटिस मिला है। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं।

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अगर आप हाई इनकम कैटेगरी से संबंधित हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स 10 साल तक सुरक्षित रखना चाहिए।

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जानकारों का कहना है कि टैक्सपेयर्स को प्रासंगिक एसेसमेंट ईयर के आखिर से आठ सालों तक टैक्स और इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट् को पास में बनाए रखना चाहिए।

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अगर इनकम टैक्स विभाग मूल्यांकन कार्यवाही में दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न की जांच करता है, तो उन्हें टैक्सपेयर्स को निवेश का प्रमाण देनी पड़ सकती है।

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