अगर बैंक 30 दिनों में आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो बैंक के ऑम्बुड्समैन में शिकायत करें।
Image Source : FILE जो नोट टुकड़ों में हैं और/या जिनके जरूरी हिस्से गायब हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है।
Image Source : FILE गंदे या कटे नोट बदलने के लिए बैंक में कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है।
Image Source : गंदे या कटे नोट बदलने के लिए बैंक में को अगर बैंक नोट बदलने से मना करें तो पहले बैंक से इसकी शिकायत करें।
Image Source : FILE आरबीआई के मुताबिक, गंदे और कटे-फटे करेंसी नोट को आप नजदीकी बैंक में काउंटर पर एक्सचेंज कर सकते हैं।
Image Source : Reuters Next : 10 साल में 60 लाख रुपये जमा करने का गणित सीखें