सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में क्या है अंतर?

सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में क्या है अंतर?

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उम्र के हिसाब से सिटीजनशिप में सीनियर और सुपर सीनियर तय किया जाता है।

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60 साल से अधिक उम्र वालों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है।

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जिनकी उम्र 80 से अधिक हो जाती है, वह सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं।

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सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स छूट मिलती है।

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सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।

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सुपर सीनियर सिटीजन को सरकार के तरफ से 5 लाख की टैक्स छूट दिया जाता है।

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60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ITR फाइलिंग में छूट मिलती है।

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सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50 हजार की छूट मिलती है।

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बैंक FD पर सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को सामान्य से 0.5% अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं।

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