ग्रेच्युटी पाने के लिए एक इंसान को किसी निजी कंपनी या प्राइवेट संस्था में कम से कम पांच वर्ष काम करना पड़ता है।
Image Source : File यह अवधि पूरी हो जाने के बाद कर्मचारी को निश्चित राशि प्राप्त होती है।
Image Source : File ग्रेच्युटी पेंशन या प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का हिस्सा नहीं होती है।
Image Source : File बल्कि यह किसी एक जगह पर रहकर पांच साल तक अपनी सेवाएं देने का रिवॉर्ड होता है, जो किसी कर्मचारी को मिलता है।
Image Source : File इसका कुछ हिस्सा कर्मचारी के वेतन से कटता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा कंपनी के मालिक को देना पड़ता है।
Image Source : File ग्रेच्युटी का नियम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है। यह ऐसी कंपनियों पर लागू होता है जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं।
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