PAN CARD नहीं बनवाया तो उठानी होगी ये परेशानी, अटक जाएंगे ये काम

PAN CARD नहीं बनवाया तो उठानी होगी ये परेशानी, अटक जाएंगे ये काम

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पैन कार्ड आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी किया जाता है और इसमें एक यूनिक 10 डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड कंप्यूटर-जनरेटेड है और लाइफटाइम वैलिड है।

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आप अपना पैन (PAN) पेश किए बिना 50,000 रुपये से अधिक का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

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किसी परिसंपत्ति या संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए पैन जरूरी है। नहीं होने पर आपको परेशानी आएगी।

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आप अपने पैन (PAN) कार्ड के बिना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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अगर आपने क्रेडिट कार्ड/लोन के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अपने पैन (PAN) का उल्लेख नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

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