31 जुलाई तक नहीं भरा ITR, भुगतने पड़ेंगे ये परिणाम

31 जुलाई तक नहीं भरा ITR, भुगतने पड़ेंगे ये परिणाम

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इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, इस साल इसके बढ़ने के चांस तनिक भी नहीं है

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ऐसे में सवाल उठता है कि यदि आप 31 तारीख की डेडलाइन चूक जाते हैं तो फिर क्या परिणाम होंगे

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यदि आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको बिलेटेड ITR भरना होगा

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बिलेटेड ITR भरने की आखिरी ​तारीख 31 दिसंबर होती है

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यदि आप 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस भी भरनी होगी

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यदि आप पर टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको इसके लिए इस पर ब्याज भी देना होगा

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हालांकि यदि आप रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो इस पर आपको जुर्माना नहीं भरना होता है

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