होमलोन पर 1 या 2 नहीं, पूरे 5 तरीकों से बचाएं टैक्स, आप भी होंगे अनजान

होमलोन पर 1 या 2 नहीं, पूरे 5 तरीकों से बचाएं टैक्स, आप भी होंगे अनजान

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टैक्स सेविंग के लिए होम लोन भी काफी कारगर उपकरण है, घर खरीद को प्रोत्सा​हन देने के लिए सरकारा ने इसे काफी आकर्षक बनाया है

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फाइनेंशियल ईयर का अंत करीब होने के साथ ही आप भी टैक्स बचाने की जुगत में होंगे, ये तरीके आपके काम आ सकते हैं

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आयकर की धारा 80C के अंतर्गत आप होम लोन के प्रिंसिपल भुगतान पर 1.5 लाख रूपये तक की वार्षिक कटौती का दावा कर सकते हैं।

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आप होमलोन की ईएमआई के ब्याज हिस्से पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती 2 लाख रूपये की सीमा तक उपलब्ध है। टैक्स लाभ तभी मिलता है जब आप प्रोपर्टी में रहने लगते हैं।

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80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट प्राप्त कर सकते हैं

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यदि आपने 2016-17 में लोन लिया है, पहली बार घर खरीदा है और लोन की राशि 35 लाख तथा प्रोपर्टी की वैल्यू 50 लाख रूपये से कम हो, तो धारा 80EE के अंतर्गत 50,000/- रूपये की छूट

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यदि लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच लिया है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से कम है तो 1.5 लाख रुपये की छूट

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इसके अलावा आप जॉइंट होम लोन लेकर भी अलग अलग टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं

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