पैन कार्ड-आधार को लिंक करने की आज 30 जून, 2023 को लास्ट डेट है
Image Source : file यदि कोई व्यक्ति 30 जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करता तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा
Image Source : file कुछ लोगों को इससे छूट मिली हुई है, आइए जानते हैं इसके बारे में
Image Source : file असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को आधार पैन लिंकिंग से छूट मिली है
Image Source : file कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था उस भी इससे छूट मिली है
Image Source : file आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय भी इस दायरे से बाहर हैं
Image Source : file ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी आधार पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है
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