1 अक्टूबर से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन चीजों में होंगे बदलाव, आपके लिए है जरूरी

1 अक्टूबर से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन चीजों में होंगे बदलाव, आपके लिए है जरूरी

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1 अक्टूबर, 2023 से RBI ने बैंकों से मल्टी नेटवर्क पर कार्ड पेश करने और ग्राहकों को अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन देने के लिए कहा है।

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पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस सहित दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम में आधार-पैन नहीं देने वालों का अकाउंट 1 अक्टूबर से सस्पेंड या फ्रीज किया जा सकता है।

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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 1 अक्टूबर, 2023 से पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत बर्थ सर्टिफिकेट मतदाता सूची, आधार नंबर, विवाह का पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर वैलिड होगा।

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2000 रुपये के नोट पर सरकार अपेडट देगी। फिलहाल इन नोटों को एक्सचेंज करने या बदलने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय है।

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1 अक्टूबर, 2023 से सोर्स पर नए टैक्स कलेक्शन (TCS) नियम लागू किए जाएंगे, जो विदेशी खर्चों सहित विभिन्न वित्तीय लेनदेन को प्रभावित करेंगे।

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