मार्च से पहले जरूर निपटा लें जेब से जुड़े ये 5 जरूरी काम

मार्च से पहले जरूर निपटा लें जेब से जुड़े ये 5 जरूरी काम

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मार्च क्लोजिंग के साथ ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि वित्तीय साल खत्म होने से पहले आप कुछ जरूरी काम निपटा लें

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आपकी देरी के चलते आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, आइए जानते हैं इन 5 जरूरी काम के बारे में

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रिवाइज्ड आईटीआर: अक्सर आईटीआर भरते समय कुछ जानकारी अधूरी रह जाती है या फिर वो गलत फाइल हो जाता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर भरने की सुविधा मिलती है। टैक्सपेयर्स को इसे मार्च क्लोजिंग से पहले भर देना चाहिए।

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पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक: हमें मार्च क्लोजिंग से पहले ही अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर देने चाहिए। ये दोनों दस्तावेज बैंक अकाउंट से लिंक न होने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। आप पर 10 हजार रुपये की पैनल्टी भी लग सकती है।

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फॉर्म 12बी: यदि किसी नौकरीपेशा शख्स ने साल के मध्य में कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वॉइन की है तो उन्हें फॉर्म 12बी भरना अनिवार्य है। आपका नया ऑर्गेनाइजेशन 31 मार्च से पहले फॉर्म 12बी में दिए गए विवरण के आधार पर सटीक टीडीएस काट सकेगा।

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विवाद से विश्वास योजना: इनकम टैक्स विभाग 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। वैसे तो इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। लेकिन टैक्सपेयर्स को इसे 31 मार्च से पहले ही भर देना चाहिए।

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टैक्स सेविंग निवेश: सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टैक्स सेविंग निवेश 80सी के दायरे में आते हैं, जिस पर उन्हें पूरे डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके लिए टैक्सेपयर्स को अपने द्वारा किए गए निवेश के बारे में बताना होता है। आमतौर पर इस सबमिट करने की आखिरी तिथि 31 मार्च ही होती है।

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