तुरंत निपटाएं टैक्स का ये काम, नहीं तो कट जाएगी सैलरी

तुरंत निपटाएं टैक्स का ये काम, नहीं तो कट जाएगी सैलरी

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जनवरी खत्म होने के साथ ही फायनेंशियल ईयर खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है

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यही टाइम है जब आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज अपनी कंपनी के एचआर को सौंपने होते हैं। आपके पास भी इससे जुड़ा मेल आ गया होगा?

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अगर आपने टैक्स सेविंग का प्रूफ नहीं जमा किया तो आपके खाते में सैलरी इनकम टैक्स काटकर भेजी जाएगी।

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इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये, 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा म्यूचुअल फंड, एफडी, एलआईटी प्रीमियम की रसीद, ULIP के प्रीमियम, PPF, सुकन्या और NSC के दस्तावेज जमा कर सकते हैं

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आप अपने होम लोन के मूलधन और ब्याज पर किया गया पेमेंट भी अपने टैक्स सेविंग दस्तावेजों में शामिल कर सकते हैं। ये सभी निवेश आपको मौजूदा वित्तीयवर्ष के दौरान ही करना चाहिए।

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दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसके लिए आपको स्कूल की तरफ से जारी फीस का सर्टिफिकेट देना पड़ता है।

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