UPI से कर दिया किसी और को पेमेंट! पैसे अब कैसे आएंगे वापस, प्रोसेस यहां जानें स्टेप बाय स्टेप

UPI से कर दिया किसी और को पेमेंट! पैसे अब कैसे आएंगे वापस, प्रोसेस यहां जानें स्टेप बाय स्टेप

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यूपीआई से गलत आईडी या नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले आप सामने वाले से इसे वापस करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर तब भी न आए पैसे तो जरूरी एक्शन करना चाहिए।

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शिकायत करने के लिए एनपीसीआई की वेबसाइट https://www.npci.org.in/ पर विजिट करें.यहां होम पर What we do सेक्शन में UPI ऑप्शन में Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करें।

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यहां Complaint का ऑप्शन होता है। Transaction सेक्शन में incorrectly transferred to another account को सलेक्ट करते हुए अपनी जानकारी और शिकायत भरें और फिर समिट कर दें।

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आपकी शिकायत पर लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। हां आपको इस मामले को लेकर हर अपडेट के लिए बैंक के संपर्क में हमेशा रहना होगा।

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अगर खाताधारक ने बैंक को मंजूरी दे दी तो आपका पैसा आपको वापस जल्द मिल जाएगा। यहां नोट कर लें शिकायत गलत पेमेंट करने के तीन दिनों के भीतर करना होता है।

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समझदारी इसी में है कि यूपीआी से पेमेंट करने से पहले आप क्रॉसचेक कर कन्फर्म हो लें, तभी किसी को पेमेंट करें, क्योंकि यूपीआई में एक बार सफल पेमेंट होने के बाद पैसे वापस नहीं लिए जा सकते हैं।

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