रेलवे पुलिस के पास टिकट जांच का अधिकार नहीं, रेलवे यात्री जाने लें अपने ये 5 राइट्स

रेलवे पुलिस के पास टिकट जांच का अधिकार नहीं, रेलवे यात्री जाने लें अपने ये 5 राइट्स

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रेलवे अधिनियम के तहत रेलवे पुलिस को टिकट जांच का अधिकार नहीं है। टिकट की जांच सिर्फ टीटी ही कर सकता है। अगर पुलिस टिकट मांगता है तो इसकी शिकायत टीटी से करें।

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बेटिकट महिला यात्री को टीटी या रेलवे पुलिस रात में ट्रेन से उतार नहीं सकते हैं। उसे तभी उतारा जा सकता है जब उसके साथ महिला पुलिस हो।

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10 बजे के बाद टिकट चेक करने का अधिकार टीटी के पास नहीं है। टीटी के पास सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टिकट चेक करने का अधिकार है।

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मिडिल बर्थ के यात्री ट्रेन सफर के दौरान दिन में सोने की जिद नहीं कर सकते हैं। आप मिडिल बर्थ के यात्री को रात 10 से पहले और सुबह 6 बजे के बाद बर्थ खोलने से रोक सकते हैं।

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रेलवे यात्री के पास अधिकार है कि वह साफ-सुथरा कोच और शौचालय की मांग करें। अगर रेलवे के स्टॉफ यह सुविधा नहीं देते हैं तो आप शिकायत कर मुआवजा मांग सकते हैं।

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एक ताजा मामला सामने आया है। शताब्दी ट्रेन में एसी खराब होने पर दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री की शिकायत के बाद भी एसी ठीक न होने के मामले में रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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साथ ही शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देने को कहा।

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