आप https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर लिंक कर सकते हैं
Image Source : File इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें।अगर इस पोर्टल पर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए।
Image Source : File पैन नंबर के साथ पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें। एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा।
Image Source : File आप ‘Profile Settings’ पर जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
Image Source : File आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए इनकमटैक्स.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और 'ई-पे टैक्स' पर जाएं।
Image Source : File पैन विवरण दर्ज करें और आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए चालान नंबर/आईटीएनएस 280 देखें और आगे बढ़ें।
Image Source : File सुनिश्चित करें कि शुल्क का भुगतान लघु शीर्ष 500 (शुल्क) और मुख्य शीर्ष 0021 [इनकम टैक्स (कंपनियों के अलावा)] के तहत एकल चालान में किया गया है।
Image Source : File भुगतान करें और पैन, एसेसमेंट ईयर तथा एड्रेस दर्ज करें। कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें टैब पर क्लिक करें।
Image Source : File आमतौर पर प्रोसेस फॉलो करने के 1 महीने बाद पैन, आधार से लिंक हो जाता है।
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