अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपके पास दिल्ली में हुए ट्रैफिक चालान को माफ या कम कराने का मौका है।
Image Source : File दरअसल, बकाया ट्रैफिक चालान को निपटारा करने के लिए दिल्ली पुलिस 11 मई को लोक अदालत लगाने जा रही है।
Image Source : File 11 मई को दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली राष्ट्रिय लोक अदालत (National Lok Adalat) में कर्मशियल और प्राइवेट, दोनों तरह के वाहनों के चालान का निपटारा होगा।
Image Source : File लोक अदालत 11 मई को द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज़ एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी की अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच लगाई जाएगी।
Image Source : File दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रत्येक बेंच एक दिन में केवल 1000 चालान का निपटारा करेगी।
Image Source : File सभी कोर्ट परिसरों में लगने वाली 180 बेंचों में कुल 1,80,000 चालान का निपटारा किया जाएगा।
Image Source : File नोटिस/चालान का प्रिंटआउट ले जाना अनिवार्य है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, अदालत परिसरों में प्रिंट की कोई सुविधा नहीं होगी।
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