UPI से अब इन जगहों पर 5 लाख तक का करें भुगतान, RBI ने बदला नियम

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UPI ट्रांजैक्शन में सहूलियत देते हुए आरबीआई ने इसकी लिमिट में बड़ा बदलाव किया है।

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मौद्रिक पॉलिसी की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बदलाव की घोषणा की।

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आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक, आप अस्पतालों में इलाज और एजुकेशन इंस्टिट्यूट में UPI के जरिये 5 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं।

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केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस बारे में जल्दी ही अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। कुछ श्रेणियों को छोड़कर यूपीआई के जरिये भुगतान की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित है।

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जिन श्रेणियों को पहले से छूट है, उसमें शेयर बाजार, क्रेडिट कार्ड भुगतान, कर्ज वापसी, ईएमआई, बीमा आदि शामिल हैं। इन मामलों में यूपीआई के जरिये भुगतान की सीमा दो लाख रुपये है।

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केंद्रीय बैंक ने पूर्व में खुदरा प्रत्यक्ष योजना (आरडीएस) और IPO के लिए आवेदन को लेकर यूपीआई के तहत भुगतान की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था।

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