केंद्रीय बजट के बाद से नई और पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर हर ओर चर्चा है
Image Source : file नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय पर छूट है तो पुरानी में बचत और बीमा के फायदे मिलते हैं
Image Source : file लेकिन नई टैक्स रिजीम में भी तीन प्रावधान ऐसे में जहां आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है
Image Source : file आइए जानते हैं इन तीन विकल्पों के बारे में
Image Source : File आप नई टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिक्शन के रूप में 50000 रुपये की छूट पा सकते हैं
Image Source : file आयकर की धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी के एनपीएस खाते में कंपनी द्वारा किया गया अंशदान
Image Source : file अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान के लिए की गई कटौती
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