इन लोगों को मिली है पैन-आधार लिंक करने से छूट, आयकर विभाग ने जारी की लिस्ट

इन लोगों को मिली है पैन-आधार लिंक करने से छूट, आयकर विभाग ने जारी की लिस्ट

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पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 नजदीक आ रही है। इस तारीख तक सबको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है।

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ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड या इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकेंगे।

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इससे पहले आयकर विभाग ने बताया है कि कुछ खास लोगों को पैन-आधार लिंक के नियमों में छूट दी गई है।

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आइए जानते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें इससे छूट मिली है

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असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं

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आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है

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80 साल या उससे ज्यादा उम्र पार कर चुके लोगों के लिए भी पैन-आधार को जोड़ना जरूरी नहीं है

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जो लोग भारत के नागरिक नहीं है यानि एनआरआई के लिए भी पैन-आधार जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

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