पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 नजदीक आ रही है। इस तारीख तक सबको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है।
Image Source : file ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड या इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकेंगे।
Image Source : file इससे पहले आयकर विभाग ने बताया है कि कुछ खास लोगों को पैन-आधार लिंक के नियमों में छूट दी गई है।
Image Source : file आइए जानते हैं ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें इससे छूट मिली है
Image Source : file असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं
Image Source : file आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है
Image Source : file 80 साल या उससे ज्यादा उम्र पार कर चुके लोगों के लिए भी पैन-आधार को जोड़ना जरूरी नहीं है
Image Source : file जो लोग भारत के नागरिक नहीं है यानि एनआरआई के लिए भी पैन-आधार जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
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